GST Registration Process in Hindi 2024 | GST Number Kaise Le

यदि आप भी अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई नया फार्म खोलने की सोच रहे हैं ऐसे में आप जानना चाह रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए या फिर जीएसटी नंबर कैसे लें तो आज की इस पोस्ट में आप सीखेंगे कि जीएसटी नंबर आप कैसे ले सकते हैं।

सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जीएसटी है क्या और जीएसटी लेने से आपको क्या-क्या फायदा हो सकता है जीएसटी आपका बिजनेस के लिए कितना जरूरी है जीएसटी नंबर कैसे ले – GST NO kaise le

जीएसटी क्या है?

जीएसटी जिसका पूरा नाम Goods And Services Tax (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) है । जो लगभग निर्मित वस्तुओं से लेकर फुटकर बिक्री या होलसेल सभी पर लगता है अब सभी पर कर निर्धारण रेट अलग-अलग तरह से है यह अप्रत्यक्ष कर होता है।

जीएसटी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है?

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वह बिजनेस किस प्रकार का है।
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ईमेल आईडी
  • वैलिड मोबाइल नंबर
  • व्यापार पता प्रूफ के साथ ( बिजली का बिल या नगर निगम की रसीद)
  • अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा
जीएसटी में दो तरह की स्कीम होती है
  • कंपोजीशन
  • रेगुलर

कंपोजिशन स्कीम

अब यदि आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो इसमें आपको क्वार्टरली जीएसटी R1 और 3B फाइल करना होगा।

रेगुलर स्कीम

जबकि रेगुलर स्कीम में आपको हर महीने जीएसटी R1 और 3b फाइल करना होता है।
मान लीजिए तीन व्यापारी है जिसमें से एक व्यापारी A दूसरा व्यापारी B और तीसरा व्यापारी c है
  • A व्यापारी किसी खाद्य प्रोडक्ट का निर्माण करता है
  • B व्यापारी होलसेलर
  • c व्यापारी फुटकर विक्रेता है
अब जो A व्यक्ति है उसका जीएसटी का क्राइटेरिया पहले से ही पूरा हो रहा है तो उसके लिए जीएसटी अनिवार्य हो गया है अब वह जब भी आपको माल बेचता है तो उसे पर 18 पर्सेंट जीएसटी लेट है।
उदाहरण के लिए वह कोई सामान ₹80 का बनता है जिसमें वह अपना ₹20 प्रॉफिट ऐड करता है । अब वह आपको भेजते समय कहता है हमारा सामान तो ₹100 का है लेकिन इस पर 18% जीएसटी आपको देना होगा तो जब वह आपको समान Sell करता है तो उस पर आपको 118 रुपए देने होते हैं।
लागत ₹80 मुनाफा ₹20 = ₹100 GST 18% = 118
अब जो B व्यक्ति है जो सामान एक व्यक्ति से खरीदना है उसे वह सामान 118 रुपए का मिला तो वह भी अपना प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में ऐड करेगा तो मान लीजिए ₹20 वहां भी जोड़ देता है तो अब उसे समान की कीमत 138 रुपए हो गई अब ऐसे में यदि उसके पास जीएसटी है।
तो अब उसे 138 रुपए में 18 % का जीएसटी लगेगा तो ₹24.84 रुपएऔर जोड़ दीजिए तो 162.84 रुपए हो जाएंगे।
लेकिन जब आप जीएसटी फाइल करेंगे तो आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमने तो सामान खरीदते समय ऊपर व्यापारी को 18 रुपए पहले ही दे दिया है तो अब हम जीएसटी आपको क्यों दे?
तब यहां पर गवर्नमेंट आपसे कहती है कि अपने ऊपर सामान खरीदते समय ही मुझे ₹18 जीएसटी दिया जो की ₹100 पर आपने दिया था अब आप सामान 138 रुपए का भेज रहे हैं तो उसे पर आपको जीएसटी 18 परसेंट लगाना होगा जो की ₹24.84 रुपए हो रहे हैं तो अब अपने ₹18 तो हमें दे ही दिया है अब उसके बाद₹24.84 पैसे में से 18 रुपए घटा दीजिए यानी अब आपको गवर्नमेंट को कुल जीएसटी ₹6.84 पैसे ही देने हैं।
खरीदते समय मूल्य = ₹100 GST 18% =118
बेचते समय मूल्य = 118 +profit 20 =138 रुपए GST 18% 24.84
शेष GST जो आपको गोव्र्मेंट को देंगे = 24.84 – 18 = ₹6.84
अब यदि C व्यक्ति जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है वह आपसे सामान खरीदना है तो आप उसको भी जीएसटी चार्ज करेंगे क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और वह आगे जाकर उसे पर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और वह माल उपभोक्ता तक पहुंच जाएगा ऐसे में जो जीएसटी पे करता है वह आखरी कंज्यूमर यानी उपभोक्ता होता है बिजनेसमैन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि बिजनेस और प्रॉफिट में रहता है और उसे तमाम तरह के टैक्स से छुटकारा मिल जाता है।
 
अब ऐसे में यदि आपके पास जीएसटी नहीं भी होती तो ऊपर आपने जीएसटी दे ही दिया है और नीचे आप क्लाइंट से बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जीएसटी वसूल नहीं सकते हैं तो यदि आप जीएसटी ले लेते हैं तो आपका ही फायदा होता है क्योंकि उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे।

जीएसटी लेने में कितना समय लगता है?

अगर आप फॉर्म भरते समय सारी प्रक्रिया एक ही बार कर लेते हैं तो अब आपको
जीएसटी का अप्रूवल मिलने में लगभग एक हफ्ते का समय लग जाता है।

जीएसटी किसको लेना अनिवार्य है?

यदि आपको कोई फॉर्म या बिजनेस है और उसमें आपकी वार्षिक कारोबार 40 लाख से अधिक होगी तो आपके लिए जीएसटी लेना अनिवार्य है।‌ कुछ प्रदेश में यह लिमिट 20 लाख की है।

जीएसटी लेने से क्या-क्या फायदे हैं?

  • जीएसटी लेने से आपकी बाकी कई तरह की जो टैक्स होते थे वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं।
  • जीएसटी लेने से आप क्या व्यापार बढ़ता है।
  • ज्यादातर कंपनियां जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर से ही माल खरीदनी है क्योंकि ऐसे में उनको आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) मिल जाता है।

जीएसटी नंबर कैसे ले?

GST No लेना चाहते है तो उसके लिए आपको GST Registration करना होगा
GST Registration कैसे करे ?
  • जीएसटी पोर्टल पर जाएं।
  • सर्विस पर क्लिक करें।
  • सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन के विकल्प के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन का चयन करें।
  • यहां पर अपनी आवश्यकता अनुसार सारी चीजों को सेलेक्ट करें।
  • आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसका चयन करें
  • फिर आपको अपना नाम पैन नंबर ईमेल आईडी वह मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • कैप्चा कोड फिल करें और Proceed पर क्लिक करें।
यह सारी प्रक्रिया करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी आएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है।
मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपका TRN (Temporary Difference Number) जनरेट हो जाएगा
इसको आपको नोट करके रख लेना है क्योंकि बाद में आपको इसी से लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन के साइड में TRN का विकल्प दिखेगा उसे पर सेलेक्ट करना है।
TRN नंबर डालना है और अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर एक ही तरह का ओटीपी आएगा जिसमें से आप किसी भी एक ओटीपी का उपयोग करके आपको लॉगिन कर लेना है।
इसके बाद आपको अपने बिजनेस के अनुसार सारी प्रक्रिया को पूरा करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद आप जो भी ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय देते हैं उसे पर एक ईमेल आएगा जिसमें आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है और ARN जनरेट करना होता है
 

GST ARN नंबर कैसे जनरेट करे ?

  • अब आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपको अपना आधार नंबर डालना होगा।
  • आपका आधार नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसे पर ओटीपी आएगा
  • ओटीपी भरकर आपको डेटा वेरीफाई करना है।
  • इसके बाद आपका ARN नंबर जनरेट होता है।
  • अब आपका जीएसटी कौन से सेक्टर या डिवीज़न को अलॉट हुआ है और कब इसका अप्रूवल मिलेगा यह आप Acknowledgment Reference Number (ARN) की मदद से चेक कर सकते हैं।
  • अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो इस ARN की मदद से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद आपका GST सर्टिफिकेट आ जाता है और उसे आप ARN से लॉग इन करने बाद देख सकते है और उसके बाद GST NUMBER के लिए E-mail आ जाता है
 
अब यदि आपको ऐसे में जीएसटी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आज किस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको नॉलेज हो गया होगा जीएसटी क्या है इसके फायदे क्या है और जीएसटी लेने में कितना समय लग सकता है ऐसे में यदि आपके पास संपूर्ण नॉलेज नहीं है जीएसटी के बारे में तो आप प्रोफेशनल की ही बदल ले अन्यथा आपकी जीएसटी अप्रूवल नहीं होगी ऐसे में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। Whatsapp No

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