ITR क्या है कौन सा ITR कैसे भरे A.Y.-2024-25

ITR या इनकम टैक्स रिटर्न क्या है आईटीआर भरने से आपको क फायदे क्या क्या हैं? ITR क्या है Kyon सा ITR Form भरे इनकम टैक्स रिटर्न भरना कुछ लोगों के लिए अनिवार्य हैं इन सभी सभी चीजों को लेकर आज किस पोस्ट में हम आपको बताएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी व सभी चीज है आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और यदि आप ITR भरना सीखना चाहते हैं जो अपना खुद का ITR फाइल करना चाहते हैं तो इस पोस्ट से आप सीख सकते हैं की ITR kaise bhare ।

ITR क्या है ?

ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फार्म है या एक ऐसा दस्तावेज जिसमे व्यक्ति को अपने इनकम के बारे में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है बहुत सारे लोगों के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरना होगा। लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है अगर आप इस नियम में आते हैं तो आपको भी अपना ITR भरना होगा अन्यथा आप अपना आइटीआर चाहे तो भर सकते हैं और ना भी भरना चाहे तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती है।

ITR भरना किसके लिए अनिवार्य है?

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार

  • यदि किसी भी व्यक्ति की आई टैक्सेबल इनकम से अधिक है तो उसको अपना आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है।
  • फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए Old Regime में यह limit 250000 है। और New Regime या Default Regime में limit 300000 है।
  • यदि किसी व्यक्ति का टीडीएस कटता है तो उसे टीडीएस का रिफंड प्राप्त करने के लिए उसे व्यक्ति को अपना ITR दाखिल करना होगा तभी वह अपना रिफंड प्राप्त कर सकता है।
  • तीन कंडीशन ऐसे भी हैं कि यदि व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम से अधिक नहीं है फिर भी उसको अपना ITR दाखिल करना अनिवार्य होगा।
  • यदि आप विदेश यात्रा पर ₹200000 तक का खर्च करते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आपके लिए अनिवार्य है।
  • यदि आप अपने बिजली का बिल ₹100000 से अधिक आता है तो आपके लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है
  • यदि आपने फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट में एक करोड रुपए से अधिक जमा किया या फिर एक करोड रुपए से अधिक कैश निकला है तो भी आपको अपना ITR भरना आपके लिए अनिवार्य है।

यह सारी जानकारी आपको इनकम टैक्स के 7TH प्रोविजन में आपको देखने को मिल जाएगी।

नोट – यदि आप अपना ITR Professional से भरवाना चाहते है तो अभी हमसे कांटेक्ट करे Whatsapp या कॉल करे Call

Financial Year क्या है?

किसी भी साल में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है । जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक एक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 होगा।

आईटीआर कब से कब तक भर सकते है?

एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद आप अपना आइटीआर 31 जुलाई से पहले कभी भी भर सकते हैं कभी-कभी यह डेट गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दी जाती है।

इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एक एसेसमेंट ईयर होता है जब एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है तो उसे फाइनेंशियल ईयर के लिय जो कार्य होते है वे उनके लिए असेसमेंट ईयर कहलाते है।

Assesment Year क्या है?

जब आप किसी फाइनेंशियल ईयर में अपनी कमाई करते हैं तो उसकी गई कमाई पर आपको जो टैक्स भरना होता है वह आप एसेसमेंट ईयर में भरते हैं। एसेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे होता है। जैसे Financial Year 2023-24 के लिए Assesment Year 2024-25 होता है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे

  • यदि कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसको फाइनेंस में बहुत सारे फायदे होते हैं।
  • यदि आप लोन लेने जाते हैं तो वहां पर भी आपको अपने आइटीआर बैंक को देने होते हैं जिससे बैंक की यह कंफर्म कर सके कि आपकी इनकम क्या है।
  • यदि आपका टीडीएस कट रहा है और उसे टीडीएस का रिफंड पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपना आइटीआर फाइल करना होगा तभी आपको उसे कटे हुए टीडीएस का रिफंड प्राप्त हो सकेगा।
  • यदि आप विदेश यात्रा के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको ITR की आवश्यकता होगी।

Income tax return के लिय डॉक्यूमेट्स

बैंक अकाउंट सेविंग या करंट कोई सा भी आप उपयोग में ला सकते हैं।

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कौन सा ITR कैसे भरे-

Income Tax Return Form के प्रकार

Income tax return में सात प्रकार के फॉर्म होते हैं अब आप इनमें से आपको कौन सा फॉर्म भरना है इसके बारे में आपको जानना होगा कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा या जानने के बाद ही आप अपना आइटियार फाइल करें क्योंकि यदि आप अपना आइटीआर गलत फॉर्म में सबमिट करते हैं तो उसे कैसे में आपके पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है।

ITR-1(सहज): यह फॉर्म Individual और Hindu Undivided Families (HUFs) के लिए है इसमें वो इसमें उस तरह के व्यक्ति अपना ITR फाइल कर सकते हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं या जिनकी सालाना इनकम 50 लाख तक या उससे काम है।

  • यदि आपकी सालाना जॉब से होने वाली इनकम 50 लाख से कम है और आपकी इनकम में Capital Gain भी है तो उसके लिए आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं।

ITR-2 यह फॉर्म भी Individual और Hindu Undivided Families (HUFs) के लिए है और जॉब करने वाले लोग जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से अधिक है उनको आईटीआर 2 फाइल करना होगा।

  • यदि आपकी सालाना जॉब से होने वाली इनकम 50 लाख से कम है और आपकी इनकम में Capital Gain भी है तब आपको ITR 2 फाइल करना है।

ITR-3 यह फॉर्म भी Individual और Hindu Undivided Families (HUFs) के लिए है जो प्रोफेशनल या पेशे से आय प्राप्त करते हैं जैसे कि डॉक्टर वकील इत्यादि।

ITR-4 (सुगम): यह फॉर्म भी Individual और Hindu Undivided Families (HUFs) और फार्म के लिए है इसमें प्रिजप्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत फार्म भरा जाता है। जिसे हम business ITR भी कहते हैं और किसी भी तरह का बिजनेस इनकम अगर दिखाते हैं तो वह ITR 4 में दिखाते हैं।

ITR-5: जो भी LLP, AOP, BOI है उनको ITR 5 में अपनी इनकम दिखानी होती है।

ITR-6 यह फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जो क्षेत्र 11 के अंतर्गत किसी भी तरीके का डिडक्शन का क्लेम नहीं करती है। यह फॉर्म आप किसी CA से ही फाइल कराए अन्यथा यदि कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आपको समस्या आ सकती है।

ITR-7 यह फॉर्म उन व्यक्तियों और संस्थानों के लिए है जो धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं।

आपकी इनकम कहां से आती है व्यापार से या फिर जॉब करने से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आइटीआर फॉर्म कौन सा भरा जाएगा।

उपर्युक्त इन सभी बातों का ध्यान रखें आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं।

कैसे पता करें कौन सा आइटीआर फॉर्म उपयोग करे

जब भी आप किसी का ITR फाइल करना चाहते हैं उसमें आपको कौन सा आइटीआर फॉर्म का उपयोग करना चाहिए यह जानने के लिए आपको उसे व्यक्ति के सोर्स आफ इनकम को जानना होगा यानी कि उसकी जो अर्निंग हो रही है वह कहां से हो रही है। तो जिस चीज से कमाई सबसे ज्यादा हो रही है उसे व्यक्ति का में मुख्य कार्य व हो जाएगा और बाकी अन्य में आ जाएंगे।

जब आपको सोर्स आफ इनकम का पता चल जाता है तो उसके बाद आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि उसका आइटीआर फॉर्म कौन सा लगेगा जो कि ऊपर आपको सभी आइटीआर फॉर्म के बारे में जानकारी दे दी गई है जिसे पढ़कर आप सही आइटीआर फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं।

आप AIS/TIS और फॉर्म 26 As में आने वाली इनकम से अपने इनकम को टैली कर सकते है।

AIS/TIS क्या होता है

Annual Information System (AIS) and Taxpayer Information Summary (TIS) जिसमे पैन कार्ड नंबर के माध्यम से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार जब भी आप अपना केवाईसी करते हैं तो वहां पर आपका पैन कार्ड अनिवार हो जाता है और ऐसे में सभी कंपनी

फॉर्म 26 AS क्या है?

जब आपको कोई इनकम होती है किसी से भी और तो उस होने वाली इनकम पर इनकम टैक्स के अनुसार कुछ TDS कटता है।
जो आपको पेमेंट करता है उस पर ये रिस्पॉन्सबिलिटी होती है की वह पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटकर आपको पेमेंट कर वह TDS Government के पोर्टल पर जमा करे।
अब यदि आपकी इनकम Exemption limit को क्रॉस नही करती है तो यह TDS जो कटे है वह आपको रिफंड मिल जाते है और यदि
आपकी income Exemption limit क्रॉस करती है तो जितना आप पर टैक्स बनता है वह कटे हुए TDS से लेस कर दिए जाते है।

यदि TDS ज्यादा है जैसे 2000 TDS कटा है और आप पर टैक्स कम बन रहा है जैसे 1500 रुपए तो टैक्स के बाद बचे हुए 500 रुपए TDS आपको ITR FILE करने के बाद रिफंड के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और यदि TDS कम कटा हुआ है जैसे 1500 रुपए और आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है जैसे 2000 तो आपको बचे हुए 500 रुपए टैक्स को भरना पड़ेगा।

ITR के लिए Registration कैसे करे?

ITR REGISTRATION के लिए आवश्यक Document

  1. Pan Card
  2. Aadhar Card
  3. Mobile Number
  4. Email id
  5. Bank Account

जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ITR के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना होगा।

  • आपका आधार कार्ड का नाम और जन्मतिथि दोनो मैच करने चाहिए।
  • यदि दोनो में कोई mistake है तो आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनो में से कोई एक करेक्शन करा सकते है।
  • आपका बैंक एकाउंट में आपका पैन कार्ड जरूर लगा होना चाहिए।
  • आपका बैंक एकाउंट में KYC पूरी तरह से कंपलीट होना चाहिए।

यदि आपके पास Pan कार्ड नहीं है तो इसे पढ़े

Income Tax Registration Process Hindi

  • Eportal.incometax.gov.in पर जाए
  • Register पर क्लिक करे
  • यहां पर Taxpayer And other का विकल्प है
  • Taxpayer पर क्लिक रहने दे अपना पैन नंबर भरे
  • Vailidate हो जाएगा अब continue पर क्लिक करके आगे बढ़े और अपनी सभी डिटेल्स भरे आगे बढ़े इसके बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP आएगा जिसे भरकर आप का वेरिफिकेशन हो जायेगा
  • आपको एक पासवर्ड भी सेट करना होता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते है। आप अपने पासवर्ड को लिखकर सेव कर ले क्योंकि अब आप इसी पासवर्ड से लॉगिन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते है। अब आप अपने pan card नंबर और बनाए गए पासवर्ड से इनकम टैक्स पर लॉगिन करके अपना itr दाखिल कर सकते है।

AIS/TIS कैसे डाऊनलोड करे?

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले वहा अपना pan card नंबर भरे और बनाए गए पासवर्ड से लॉगिन करे।
  • सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर डैशबोर्ड से राइट साइड में आपको AIS/TIS का टैब देखने को मिलेगा जिसपर क्लिक करके आप AIS TIS डाउनलोड कर सकते है।

फॉर्म 26 As कैसे डाऊनलोड करे?

  • Income tax portal पर जाए पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड भरकर लॉगिन करे।
  • डैशबोर्ड के Right Side में आपको E File का ऑप्शन दिखेगा उसे पर क्लिक करे।
  • Income Tax Return पर टैब करे उसके साइड में ही आपको view form 26 As दिखेगा आप view form 26 As पर क्लिक करे और कन्फर्म करके आगे बढ़े।
  • फिर attention taxpayer का एक पॉपअप विंडोज खुलेगा जहा पर आपको I Agree के चेक बॉक्स को टिक करना है और procced कर देना है।
  • View Tax Credit का विकल्प नीचे जहा पर आपको क्लिक करना है। और AY को सलेक्ट करे और html view को चुने उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करते ही 26 AS डाउनलोड हो जाएगा।

इन सभी का इनकम एक बार अपने एक्चुअल इनकम से जरूर टैली करे

ITR कैसे भरें

ITR FILE करने के दो तरीके है इसमें से जो तरीका आपको आसान लगता उसे तरीके से आप इत्र प्रोफाइल कर सकते हैं।

1. ITR UTILITY के माध्यम से फाइल कैसे करे?

2. ITR पोर्टल के माध्यम से फाइल कैसे करे?

ITR UTILITY के माध्यम से फाइल कैसे करे?

इनकम की वेबसाइट से UTILITY फॉर्म डाउनलोड करे आपको ITR 1 से लेकर ITR 7 तक आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसकी यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी होगी जैसे अगर आपको ITR1 दाखिल करना तो ITR 1 के लिए अलग यूटिलिटी होगी ITR 2 दाखिल करने के लिए उसकी अलग यूटिलिटी होगी तो आप जिस भी ITR FORM में अपना ITR को फाइल करना चाह रहे हैं उसकी UTILITY फॉर्म डाऊनलोड करे।

  • Utility unzip करेंगे तो उसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप के Excel में ओपन कर पाएंगे जिसमे अलग अलग शीट होगी
  • Head of income में सभी details भरे और दिए गए विकल्प को ठीक प्रकार से भरे इसके बाद आपको json genrate का एक बटन होम पेज पर दिखेगा जिस पर क्लिक करके आपको json फाइल जनरेट करनी होगी अगर आपने ठीक प्रकार से जानकारी नहीं भरा होगा तो json genrate नही होगी।
  • Json genrate होने के बाद इस फाइल को आप सेव कर दें और बाद में इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर आपको यह फाइल अपलोड करनी होगी।
  • इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लोगिन करने के बाद आपको File ITR पर click करना होगा वहां पर आपको ऑफलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करके उसके बाद सारे प्रक्रिया करके आप अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

ITR पोर्टल के माध्यम से फाइल कैसे करे?

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर फाइल आइटीआर पर क्लिक करें आइटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स इनकम आफ हेड भरना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है।

नोट – आईटीआर फाइल करने के बाद ई वेरीफाई करना कभी भी ना भूले।

ITR न भरने से क्या होगा ?

यदि आपकी इनकम ३००००० से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए Old Regime में यह limit 250000 है। और New Regime या Default Regime में limit 300000 है इससे अधिक होने वाली इनकम ITR न भरने पर इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजकर आपसे पूछताछ कर सकता है और आप पर Penalties लगा सकता है । जो की आपके होने वाली टैक्सेबल इनकम पर निर्भर करेगी ।

मुझे उम्मीद ITR से जुड़ी या पोस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ITR से संबंधित जितने भी डाउट है वह आपके क्लियर हो गए होंगे फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं।

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